कोडरमा कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी राजेश सिंह (27 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा दी। साथ ही, ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। अगर जुर्माना नहीं चुकाया गया, तो उसे अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने राजेश सिंह को IPC की धारा 307 के तहत भी दोषी पाते हुए सात साल की सजा और ₹5,000 का जुर्माना लगाया।
मामले का घटनाक्रम
यह मामला वर्ष 2013 का है जब कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता सावित्री देवी ने शिकायत की थी कि रात में लगभग 11 बजे जब परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, तब राजेश सिंह और अन्य आरोपियों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया। इस हमले में वीरेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रांची रिम्स रेफर किया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।
अदालत की कार्रवाई और सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पी. एंजेलीना बराला ने सभी 12 गवाहों का परीक्षण कराया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत से कड़ी सजा की मांग की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोविंद कुमार ने आरोपी के पक्ष में दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद राजेश सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।