कोडरमा कोर्ट ने अपने ही परिवार के छह लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी गंगा दास को फांसी की सजा सुनाई है। गंगा दास (उम्र 30 वर्ष), पिता स्वर्गीय छोटन दास, नवलशाही थाना क्षेत्र के मोहल्ला निवासी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और फांसी की सजा सुनाई। यह मामला मदन दास (पिता मन्नू दास, मसमोहना निवासी) द्वारा नवलशाही थाना में दर्ज कराया गया था, जिसमें गंगा दास पर गर्भ में पल रहे बच्चे समेत 6 लोगों की हत्या का आरोप था।
अभियोजन की त्वरित कार्रवाई और कठोरतम सजा की मांग
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एंजेलीना बराला ने मामले का संचालन किया। सुनवाई के दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया और अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक एंजेलीना बराला और सहायक अभियोजक मनोज मौर्य ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिकतम सजा देने की अपील की। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद गंगा दास को दोषी पाया और इस जघन्य अपराध को “अति गंभीर, अति क्रूर और दुर्लभ हत्या” की श्रेणी में मानते हुए फांसी की सजा और जुर्माना तय किया।